प्रतिस्पर्धा आयोग ने मारुति पर ठोका 200 करोड़ का तगड़ा जुर्माना, जानिए क्या है मामला

प्रतिस्पर्धा आयोग ने मारुति पर ठोका 200 करोड़ का तगड़ा जुर्माना, जानिए क्या है मामला

नई दिल्ली
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India) पर अनुचित व्यापार व्यवहार (anti-competitive conduct) में शामिल होने पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सीसीआई ने कंपनी को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहारों में शामिल नहीं होने तथा इन्हें बंद करने का निर्देश भी दिया है।

नियामक ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि डीलरों के साथ रियायत नियंत्रण नीति (Discount Control Policy) को लागू करके यात्री वाहन खंड में पुनर्बिक्री मूल्य रखरखाव (Resale Price Maintenance) के प्रतिस्पर्धा रोधी आचरण में शामिल होने के चलते यह जुर्माना लगाया गया है। बयान में कहा गया कि नियामक ने पाया कि मारुति ने अपने डीलरों के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत डीलरों को ग्राहकों को कंपनी द्वारा निर्धारित छूट से अधिक की छूट देने से रोक दिया गया।

कंपनी की चालबाजी
रियायत नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए मारुति ने Mystery Shopping Agencies (MSA) को नियुक्त कर रखा था। वे ग्राहक बनकर मारुति के डीलरों के पास जाते थे और यह पता लगाते थे कि ग्राहकों को कोई अतिरिक्त छूट तो नहीं दी जा रही है। अगर कोई अतिरिक्त छूट देता हुआ पाया जाता था तो कंपनी उससे स्पष्टीकरण मांगती थी। अगर डीलर स्पष्टीकरण नहीं देता था तो कंपनी डीलरशिप और उसके कर्मचारियों पर जुर्माना लगाती थी। कुछ मामलों में तो कंपनी ने सप्लाई बंद करने की धमकी भी दी थी।

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