अदालत ने कहा- शाहीन बाग जैसी सार्वजनिक जगहों का घेराव बर्दाश्त नहीं

अदालत ने कहा- शाहीन बाग जैसी सार्वजनिक जगहों का घेराव बर्दाश्त नहीं

सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा कि पब्लिक प्लेसेज पर लंबे समय तक धरने नहीं दिए जा सकते। एक तय जगह पर ही प्रदर्शन होने चाहिए। मामला दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन से जुड़ा है। वहां पर तीन महीने से ज्यादा समय तक सड़क रोककर प्रदर्शन हुआ था। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई। इसलिए, पिटीशनर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शनों पर रोक लगनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 4 खास बातें

  • विरोध-प्रदर्शन के लिए शाहीन बाग जैसी सार्वजनिक जगहों का घेराव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
  • लोकतंत्र और असहमति साथ-साथ चल सकते हैं।
  • शाहीन बाग को खाली करवाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी।
  • ऐसे मामलों में अफसरों को खुद एक्शन लेना चाहिए। वे अदालतों के पीछे नहीं छिप सकते, कि जब कोई आदेश आएगा तभी कार्रवाई करेंगे।

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