दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायकों- अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल को दोषी ठहराया है। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और AAP के 9 दूसरे विधायकों को बरी कर दिया है।
जिन विधायकों को बरी किया गया है उनमें नितिन त्यागी, रितुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल हैं।
केजरीवाल के घर हुई बैठक के दौरान मारपीट का आरोप
ये मामला 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश से हुई मारपीट का है। 19 फरवरी 2018 को केजरीवाल के घर पर हुई एक मीटिंग के दौरान अंशु प्रकाश पर कथित तौर पर हमला हुआ था। इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 13 आरोपी थे।
आरोपों के मुताबिक अंशु प्रकाश के साथ केजरीवाल की मौजूदगी में उनके विधायकों ने बदसलूकी और धक्कामुक्की की थी। इसके बाद मुख्य सचिव ने रात में ही उप-राज्यपाल से मिलकर इसकी शिकायत की थी। अफसरों का कहना था कि 3 साल केजरीवाल के विज्ञापन को लेकर मुख्य सचिव से विवाद हुआ था। वहीं केजरीवाल सरकार का कहना था कि विवाद 2.5 लाख लोगों को राशन न मिलने को लेकर हुआ था।