राज्यों को OBC की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाला बिल लोकसभा में पास

राज्यों को OBC की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाला बिल लोकसभा में पास

राज्यों कों OBC की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है। मंगलवार को इस पर वोटिंग की गई। इसके पक्ष में 385 वोट पड़े। वहीं, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को ये बिल पेश किया था। इसका नाम संविधान (127वां संशोधन) विधेयक-2021 है। बिल पास होते ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

इस बिल के दोनों सदनों से मंजूर होने के बाद राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (SEBC) की लिस्टिंग कर सकेंगी। राज्यों की ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के बाद खत्म हो गई थी।

विपक्ष का साथ मिलने से सरकार को आसानी
सदन में लगातार विरोध कर रहा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ रहा। कार्यवाही के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित इस बिल को पास कराना चाहते हैं। हम विपक्ष की जिम्मेदारी समझते हैं। इस पर मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री भी यह विधेयक लाने की मांग कर रहे थे। उधर, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि विपक्ष इस बिल का समर्थन करेगा।

राज्यसभा में हंगामा जारी
पेगासस जासूस केस से लेकर महंगाई तक संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का विरोध जारी है। मंगलवार को राज्यसभा और लोकसभा में 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। फिर 12 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई जो अब भी जारी है। राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा नहीं रुका तो सदन 4 बजे तक स्थगित करना पड़ा।

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