जम्मू-कश्मीर में सेना के जवानों पर पत्थर फेंकने वालों पर अब सरकार सख्त एक्शन लेने के मूड में है। रविवार को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक, पत्थरबाजी करते हुए पकड़े जाने पर पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे।
राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, कश्मीर CID की स्पेशल ब्रांच ने सभी सिक्योरिटी यूनिट को एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के जिस व्यक्ति को भी पत्थरबाजी करते पकड़ा जाए, उसे किसी तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए। पत्थरबाजी के आरोप लगने पर डिजिटल सबूत (वीडियो या फोटो) और पुलिस रिकॉर्ड्स की भी जांच की जाएगी।
ये जानकारियां देना जरूरी
- केंद्र सरकार पहले ही एक कानून में संशोधन कर सरकारी नौकरी के लिए CID की क्लियरेंस रिपोर्ट को जरूरी कर चुकी है। आदेश के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति के परिवार का सदस्य और खास रिश्तेदार राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी।
- किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में भी बताना होगा। जमात-ए-इस्लामी जैसे किसी विदेशी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने की जानकारी भी मांगी जाएगी।
- कहीं काम कर रहे लोगों को यदि CID से दोबारा सत्यापन करवाना हो तो उन्हें नियुक्ति की तारीख, पोस्टिंग और पदोन्नति का विवरण भी देना होगा। इसके अलावा नौकरी कर रहे माता-पिता, पति-पत्नी या बच्चों की डिटेल भी देनी होगी।