सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए होने वाली साइबर ठगी को ‘डिजिटल डकैती’ करार दिया

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए होने वाली साइबर ठगी को ‘डिजिटल डकैती’ करार दिया

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए होने वाली साइबर ठगी को ‘डिजिटल डकैती’ करार दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह सामान्य जबरन वसूली से अधिक गंभीर अपराध है। वीडियो कॉल से खासकर बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है।

ऐसे बेरहम अपराधियों से बेहद सख्ती से निपटना चाहिए। कोर्ट ने यहां तक कहा कि कानून में मुकदमे से पहले दंडित करने की गुंजाइश है तो उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *