केरल हाईकोर्ट ने 17 साल के बेटे की कार से दुकानदार की मौत के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और मर्सिडीज के मालिक पिता के खिलाफ केस दर्ज करने की परमिशन दे दी है। हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199ए के तहत मामला दर्ज करने की अनुमति दी है और मामले में रिपोर्ट भी मांगी है।
हादसे में 55 साल के दुकानदार जयबालकृष्णन की मौत हो गई थी। पुलिस ने पहले लापरवाही से मौत का केस दर्ज कर नाबालिग को जमानत दे दी। विरोध के बाद गैर-इरादतन हत्या की धारा जोड़ी गई और उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया। हालांकि, बोर्ड ने उसे फिर जमानत दे दी।