सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और दामाद पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ रिश्वतखोरी मामले की जांच पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी। कोर्ट ने तीनों को हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील की अनुमति दी।
शीर्ष अदालत ने ईडी को उसके अधिकार क्षेत्र की याद दिलाते हुए कहा कि वह दूसरी एजेंसियों के वैधानिक अधिकारों में दखल न दे। कोर्ट ने कहा कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है, पर भ्रष्टाचार के मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित राज्य एजेंसी को कानून के अनुसार करनी होगी।