अब काउंटर से रेल रिजर्वेशन कराने पर भी यात्री इंश्योरेंस ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को यह आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश 27 अक्तूबर से लागू होगा। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने ये फैसला सुनाया।
अभी सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक कराने वालों को ही बीमा मिलता था। ऑफलाइन टिकट पर भी यह सुविधा ऑनलाइन टिकट की तरह ऑप्शनल रहेगी।