विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया

विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया

विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा।

अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी 5 साल या 18 साल की उम्र में से जो पहले आएगा, वही वैधता की अंतिम सीमा होगी।

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