सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सोमवार को नियमों के अमल की समीक्षा करेगी।
कोर्ट ने 5 मई की सुनवाई में कचरे को घर और संस्थानों से ही चार श्रेणियों में अलग करने के नियम को लागू करने के निर्देश दिए थे। उस दौरान सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी वर्चुअली सुनवाई में शामिल हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यों की प्रगति रिपोर्ट 24 मई तक मांगी थी। इसी रिपोर्ट पर सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हालात ‘अब या कभी नहीं’ जैसे हैं और कानून का पालन सरकार के साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है।