गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया ने कहा कि खेड़ा ने रिनिकी भुइयां शर्मा पर आरोप लगाने के लिए जिन दस्तावेजों को आधार बनाया है, पुलिस के मुताबिक वे पहले ही फर्जी साबित हो चुके हैं।
कोर्ट ने कहा कि खेड़ा यह साबित नहीं कर पाए कि रिनिकी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं या उन्होंने अमेरिका में कंपनी बनाकर निवेश किया है। पहली नजर में ये फर्जी दस्तावेज रखने का केस बनता है। इसलिए पुलिस को जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है