गांधीनगर: गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम आश्रम ट्रस्ट को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र में स्थित इस विवादित आश्रम की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर किया गया अवैध कब्जा अब बरकरार नहीं रहेगा। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद राज्य सरकार लगभग 45,000 वर्ग मीटर की बेशकीमती जमीन को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए तैयार है।
नियमों का उल्लंघन और कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीएन रे