नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति के नियमों को सख्त कर दिया है। खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से 2 अप्रैल को एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया। इसके तहत, अब उन इलाकों में जहां पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, वहां व्यवसायों के लिए कमर्शियल एलपीजी प्राप्त करना तभी संभव होगा, जब उनके पास पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का कनेक्शन हो या उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया गया हो। सरकार ने हाल ही में अधिसूचित कमर्शियल एलपीजी वितरण नीति से जुड़े एक प्रमुख नियम में यह संशोधन किया है।
क्या हैं नए नियम और अनुपालन?
संशोधित नियमों के तहत, कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ता अब एलपीजी आपूर्ति प्राप्त करने के पात्र तभी माने जाएंगे, जब वे संबंधित तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) के साथ पंजीकृत होंगे और नेटवर्क मौजूद होने की स्थिति में उन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया होगा। आदेश में उन क्षेत्रों के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं जहां पीएनजी इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को एक आवेदन जमा करना होगा, जिसमें पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध होने पर उस पर स्विच करने की मंशा साफ की गई हो।
ओएमसी और आईजीएल की भूमिका
इस नीति को धरातल पर उतारने के लिए तेल और गैस कंपनियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है:
दस्तावेजों का सत्यापन: कमर्शियल गैस