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अब अवैध प्लॉटिंग नहीं होगी बर्दाश्त: 10 साल जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान

अब अवैध प्लॉटिंग नहीं होगी बर्दाश्त: 10 साल जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान

भोपाल। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में नगरीय क्षेत्र (कॉलोनी विकास) अधिनियम-2021 में संशोधन का मसौदा तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों के तहत अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ दंड और जुर्माने को कई गुना बढ़ाने की तैयारी है। इसमें अवैध कॉलोनियों की शिकायत मिलने पर 90 दिन में एफआईआर दर्ज करने, अधिकतम सजा 10 साल तक करने और एक करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है।

हालांकि, नया कानून पुरानी कॉलोनियों पर लागू होगा या

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